नई दिल्ली बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे केस में भी दोषी करार दिया गया है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी करार दिया गया है। दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट में दोनों की सजा पर भी बहस शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में लालू प्रसाद यादव को आज ही सजा सुना सकती है।
कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह भाजपा और आरएसएस की साजिश है। इस साजिश में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब ये लोग राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव का सामना नहीं कर पाए तो सीबीआई के जरिए साजिश के तहत उन्हें फंसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं लेकिन इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को छह जनवरी को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही लालू पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं, साल 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई। इस मामले का केस साल 1996 में दर्ज हुआ। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 76 आरोपी थे, सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो चुका है। वहीं दो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और तीन आरोपियों को सरकारी गवाह बना दिया गया।
चारा घोटाले से जुड़े पहले मामले में 2003 में फैसला आया था तब कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लालू यादव इस वक्त हजारीबाग की खुली जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू यादव अब जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।