बिलासपुर सिटी कोतवाली अम्बिकापुर के थाना प्रभारी को हाइकोर्ट ने जमानती वारन्ट जारी किया है। मामला समय से चालान नही पेश करने का है..दरअसल अपराध कमान्क 468/15 धारा 420/34 भादवि का है.. उक्त मामले कि जानकारी सूचना के अधिकार के तहत लेकर डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा पुलिस थाना अम्बिकापुर मे शिकायत किया गया था जिसमे जांच के उपरान्त सिटी कोतवाली अम्बिकापुर मे अपराध क्रमांक 468/2015 धारा 420/34 IPC पंजीबद्ध किया गया था..
इस सम्बन्ध में डीके सोनी ने बताया की थाना प्रभारी अम्बिकापुर द्वारा एक साल कि अवधि बीत जाने के बाद भी उक्त अपराध मे सन्लग्न शोभा गुप्ता , एस के कन्वर आरटीओ, पूर्व ग्रह मन्त्री के निज सचिव विनोद गुप्ता तथा अन्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही करने तथा उनकी गिरफ्तारी नही करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में wpcr nm. 249/2016 डीकेसोनी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन पेश किया गया था, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोतम भादुरी ने 23 नवम्बर 2016 को आदेश पारित करते हुए तत्काल अन्तिम प्रति वेदन चालान न्यायालय मे पेश करने हेतु आदेश दिया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बाद भी सिटी कोतवाली अम्बिकापुर के पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायलय के आदेश का पालन नहीं किया गया.. लिहाजा न्यायालय ने कोतवाली टीआई के खिलाफ ही जमानती वारंट जारी कर दिया है…