रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के अहम फैसले के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने भर्ती विज्ञापन में बड़ा संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। इस बदलाव के बाद अब दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी भी सहायक शिक्षक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
यह संशोधन मीनाक्षी मंगलकर व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में किया गया है। पूर्व में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (व्यापमं) द्वारा 24 जुलाई 2026 को जारी विस्तृत विज्ञापन में कुछ दिव्यांग श्रेणियों को लेकर सीमाएं तय थीं। अदालत के निर्देश और समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के आधार पर अब विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को पूरी तरह विलोपित कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्लाइंड (B), डेफ (D) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) वर्ग को भी पात्रता सूची में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए पद विभाजन भी स्पष्ट किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के ई-संवर्ग में 795 और आदिवासी बहुल टी-संवर्ग में 1497 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। ई-संवर्ग के दायरे में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा जैसे मैदानी जिले आते हैं, वहीं टी-संवर्ग में बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, कोरबा और गरियाबंद सहित अन्य अधिसूचित जिले शामिल हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि नव-शामिल दिव्यांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की नई तिथियां छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जल्द ही अलग से घोषित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 24 जुलाई 2026 को जारी मूल विज्ञापन के अन्य सभी नियम, शर्तें और अर्हताएं पूर्ववत लागू रहेंगी।
