रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक गंभीर अपराध का मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पीड़िता (29 वर्ष) ने 24 मार्च 2026 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पहचान अप्रैल 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए सूरज उर्फ सूर्यकांत साहू से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने विश्वास में लेकर 20 अक्टूबर 2025 को युवती के घर पहुंचकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण युवती लंबे समय तक चुप रही।
शिकायत के अनुसार, नवंबर 2025 में आरोपी युवती को रायपुर ले गया, जहां अपने रिश्तेदार के घर में दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान भी आरोपी शादी का भरोसा देता रहा, लेकिन जब युवती ने लगातार शादी के लिए दबाव बनाया, तो उसने टालमटोल शुरू कर दी।
आखिरकार 5 मार्च 2026 को सरिया के बाजार चौक में मिलने के बाद आरोपी ने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर महिला थाना रायगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) और 69 के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज उर्फ सूर्यकांत साहू (34 वर्ष), निवासी सरिया को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से बुधवार को उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
