जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार को उस वक्त हलचल मच गई, जब जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत से राहत नहीं मिलने और जमानत याचिका खारिज होने के बाद जांजगीर-चांपा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार, धोखाधड़ी और गबन से जुड़े मामले में विधायक बालेश्वर साहू को शुक्रवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद उन्हें जिला जेल जांजगीर में दाखिल कर दिया गया है।
यह मामला अक्टूबर माह में दर्ज हुआ था। आरोप है कि बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक रहते हुए विधायक बालेश्वर साहू ने केसीसी लोन के नाम पर एक किसान को ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा का आरोप है कि विधायक ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के जरिए उसके बैंक खाते से कुल 42 लाख 78 हजार रुपये निकाल लिए। यह रकम वर्ष 2015 से 2020 के बीच अलग-अलग किस्तों में निकाली गई थी।
मामले में चांपा थाने में विधायक और उसके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सह-आरोपी गौतम राठौर की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कोर्ट के निर्देश पर विधायक की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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