
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए मंगलवार को बालको रोड और रिसदी रोड स्थित दुकानों में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का इस्तेमाल करते पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालकों पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया और भविष्य में ऐसी सामग्री का उपयोग न करने की कड़ी चेतावनी दी गई।
निगम प्रशासन के अनुसार शासन के निर्देशानुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल और इससे बनी अन्य सामग्रियों के उपयोग पर पूरी तरह रोक है। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम अमला लगातार दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण के दौरान यदि कहीं भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय, भंडारण या उपयोग पाया जाता है तो तत्काल अर्थदंड लगाने के साथ सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में निगम की टीम ने बालको रोड और रिसदी रोड क्षेत्र की दुकानों की जांच की, जहां कुछ दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते मिले। निगम अमले ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया और दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्लास्टिक कैरीबैग के स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग करें।
आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह स्वच्छता व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। प्लास्टिक से बने कैरीबैग और डिस्पोजल मवेशियों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम द्वारा इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, इसलिए अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सभी लोग प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करें।
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