
बस्तर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतना एक हेडमास्टर को भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर बलीराम बघेल ने शुक्रवार को प्राथमिक शाला खामेश्वरी पारा, राजनगर विकासखण्ड बकावण्ड के प्रधानपाठक स्वतंत्र अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। कार्रवाई का आधार न सिर्फ कार्य में उदासीनता, बल्कि सरकारी अधिकारियों के प्रति अनुचित व्यवहार भी रहा।
आदेश के अनुसार एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बकावण्ड द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान स्वतंत्र अवस्थी शराब के नशे में पाए गए और निरीक्षण दल के साथ अभद्र व्यवहार किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बकावण्ड की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त निर्णय लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की।मतदाता डिजिटाइजेशन एवं पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान शराब के प्रभाव में उपस्थित रहने की गंभीर शिकायत को प्रशासन ने सेवा आचरण का स्पष्ट उल्लंघन माना है। सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के आधार पर संबंधित बीएलओ और प्रधानपाठक को निलंबित किया गया है।
मतदाता डिजिटाइजेशन एवं पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान शराब के प्रभाव में उपस्थित रहने की गंभीर शिकायत को प्रशासन ने सेवा आचरण का स्पष्ट उल्लंघन माना है। सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के आधार पर संबंधित बीएलओ और प्रधानपाठक को निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि के दौरान स्वतंत्र अवस्थी का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड दरभा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की जाएगी।
निलंबन अवधि के दौरान स्वतंत्र अवस्थी का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड दरभा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की जाएगी।
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