
सूरजपुर/पारसनाथ सिंह। जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र स्थित नारायणपुर के हंस वाहिनी विद्या मंदिर प्राइवेट स्कूल में केजी-2 के छात्र के साथ हुई अमानवीय प्रताड़ना के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गृहकार्य पूरा न करने पर शिक्षिका द्वारा बच्चे को टी-शर्ट के सहारे पेड़ में लटकाने की घटना उजागर होते ही जिले में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामानुजनगर थाना प्रभारी आलरिक लकड़ा ने शासन की ओर से स्वयं आरोपी स्कूल संचालक सुभाष शिवहरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रकरण में पाक्सो एक्ट की धारा 75, 82 सहित धारा 127(2) बीएनएस के तहत मामला कायम किया गया है।
घटना सामने आते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जांच कराते हुए संबंधित शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि विद्यालय कच्चे आवासीय भवन में संचालित हो रहा था और कक्षा 8वीं तक की मान्यता होते हुए भी निर्धारित मानकों और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। 146 छात्रों के पंजीयन और केवल अस्थायी सशर्त मान्यता होने के बावजूद छात्र सुरक्षा, सुविधाएं, एवं नियम 6.2 (शारीरिक दंड निषेध) और नियम 6.9 (प्रवेश क्षमता व सुविधाओं के अनुपात) का घोर उल्लंघन पाया गया।
इस घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए स्कूल सेकेट्री से 9 दिसंबर तक शपथपत्र तलब किया है। छात्र को पेड़ में उलटा लटकाने की वायरल तस्वीर और वीडियो के बाद न्यायपालिका ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया है।
घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों की बैठक ली, जिसमें बच्चों पर किसी भी प्रकार की मारपीट, दुराचार या शारीरिक दंड की पुनरावृत्ति रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही जिले में संचालित निजी विद्यालयों के नियम अनुपालन की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर भविष्य में शिक्षा मानकों का पालन न करने वाले 32 निजी विद्यालयों को सत्र 2025–26 में बंद करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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