महासमुंद. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान अवैध धान परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. इसी दिशा में, महासमुंद जिले के टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी, बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी साजिद मोहम्मद को लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में कलेक्टर विनय लंगेह द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा की रिपोर्ट में उल्लेख है कि जांच चौकी में वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ व्यवस्थित नहीं थीं. पंजी में वाहनों से संबंधित बिल, बिजक, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे. दिए गए कारण बताओ नोटिस का कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब भी अस्पष्ट और असंतोषजनक पाया गया. इसके अलावा, कर्मचारी ने धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया.
राज्य शासन ने धान खरीद अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संबंधित कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (एस्मा एक्ट) 1979 लागू किया है. अधिनियम के तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना गया है और साजिद मोहम्मद द्वारा इसका उल्लंघन पाया गया.
इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर विनय लंगेह ने साजिद मोहम्मद को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा.
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