
अम्बिकापुर. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-10 अम्बिकापुर के विशेष पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षक एल.बी. देवेंद्र कुमार पैकरा को निलंबित कर दिया गया है. प्राप्त दस्तावेज़ों के अनुसार, संकुल केंद्र मरेया के संकुल समन्वयक ने निर्वाचन कार्य के अभिलेखों के आधार पर बताया कि पैकरा को मतदान केंद्र क्रमांक 282, मरेया में अविहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि निर्वाचक नामावली 2025 के विशेष पुनरीक्षण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके.
चुनाव संबंधित कार्यों में अपेक्षित सहयोग न करने तथा व्यवहार और कार्य निष्पादन को लेकर मिली शिकायतों ने मामला गंभीर बना दिया. मतदान केंद्र के बीएलओ, ग्राम स्तर से प्राप्त आरोपों तथा तहसीलदार लखनपुर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि पैकरा ने निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन नहीं किया. शिकायतों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उनके आचरण को प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 7 एवं 23 का उल्लंघन पाया गया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, देवेंद्र कुमार पैकरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में वे जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। साथ ही उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयपुर निर्धारित किया गया है तथा बिना स्वीकृति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।




