
एमसीबी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, एमसीबी द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सफाई कामगार वर्ग के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ट्रेक्टर-ट्रॉली, जीप-टैक्सी, पैसेन्जर वाहन, गुड्स कैरियर और दुकान संचालन जैसे कार्यों के लिए 30,000 से 5 लाख रुपये तक के ऋण मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर वितरित किए गए थे।
समिति ने जानकारी दी है कि ऋण की समय पर वसूली के लिए कई बार पत्राचार और व्यक्तिगत सूचना देने के बावजूद अनेक हितग्राहियों द्वारा जानबूझकर ऋण अदायगी में रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसे समस्त बकायेदारों को अब अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे शीघ्र ही बकाया राशि समिति के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक 20 में जमा करें, अन्यथा भू-राजस्व वसूली की तर्ज पर उनके विरुद्ध कुर्की की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि यह कार्रवाई केवल ऋणधारक ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा नामांकित जमानतदारों पर भी लागू होगी। दोनों को समान रूप से उत्तरदायी मानते हुए संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समिति ने सभी ऋणधारकों से अपील की है कि वे इस सख्त कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द बकाया ऋण जमा कर शासन की कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग करें।