
नई दिल्ली.. छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले जांच और गिरफ्तारी के खिलाफ मांगी गई व्यक्तिगत राहत तथा ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट के तहत चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के संबंध दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के कोर्ट में सुनवाई हुई..
जिस पर कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को राहत संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया..और ईडी द्वारा पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका दायर करने के निर्देश दिए है..जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी!
पूर्व सीएम बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल मौजूदा दौर में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है..उन्हें ईडी ने उनके भिलाई स्थित आवास से गिरफ्तार किया है.. ईडी ने दावा किया है..की चैतन्य बघेल शराब घोटाले में शामिल थे..चैतन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे है..18 अगस्त तक चैतन्य रिमांड पर है..