Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश का उल्लंघन, भौतिक सत्यापन में 820 क्विंटल धान के शार्टेज, फर्म की बैंक गारंटी जब्त कर होगी वसूली

छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के उल्लंघन के मामले में फर्म की बैंक गारंटी जब्त कर होगी वसूली  

रायपुर। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पलारी तहसील के ग्राम अमेरा में मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के उल्लंघन का मामला पकड़ में आने पर संबंधित फर्म की बैंक गारंटी को जब्त करने की कार्रवाई की गई।

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार सहायक खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला और खाद्य निरीक्षक कमलनारायण साहू ने यह कार्रवाई भौतिक सत्यापन के दौरान मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स के यहां कस्टम मिलिंग हेतु शासन द्वारा प्रदान किए गए धान की लगभग 820 क्विंटल मात्रा कम पाए जाने के कारण की गई है। कम पाए गए धान की कीमत लगभग 20.50 लाख रुपये आंकी गई है।

इस राशि को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान उठाव के तहत जमा की गई बैंक गारंटी को जब्त कर वसूली की जाएगी। जांच में यह भी पाया गया कि राइस मिलर द्वारा मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई थी। न ही स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन मिलर मॉड्यूल में दर्ज की गई और कस्टम मिलिंग स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया।

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