शासकीय सेवक की मृत्यु पर परिवार को अब 50 हजार तक अनुग्रह अनुदान

शासकीय सेवक की मृत्यु पर परिवार को अब 50 हजार तक अनुग्रह अनुदान

भोपाल : गुरूवार, दिसम्बर 26, 2013, 21:22 IST

राज्य शासन ने शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके परिवार को बेंड वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 6 गुना के बराबर, अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के एक जनवरी 2006 से प्रभावशील होने के फलस्वरूप लिया गया है।

पूर्व में शासकीय सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में 6 माह के वेतन के बराबर तथा अधिकतम 25 हजार की सीमा तक अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था।