छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में वन परिक्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत 10 जून को वन्यप्राणी का अवैध शिकार करने के उद्देश्य से वन कक्ष क्रमांक 192 दारगांव जंगल के अंदर वन्यप्राणी का अवैध शिकार करने के लिए जीआइ तार का जाल फैलाकर उसमें विद्युत करंट फैलाया जा रहा था। तभी वन विभाग के गश्ती दल ने आरोपियों को पकड़ लिया। घटनास्थल से आरोपियों के कब्जे से जीआइ तार, कुल्हाड़ी, लोहे का सब्बल, बांस लकड़ी की खूटी जब्त किया गया। उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध होना पाया गया। वन अपराध प्रकरण के तहत वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में टुकेश्वर (32 वर्ष), गुमान ध्रुव (30 वर्ष), फालेश कुमार ध्रुव (22 वर्ष) सभी ग्राम दारगांव, थाना व तहसील बागबाहरा के निवासी है। इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 11 जून को न्यायालय महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा 24 जून तक का रिमांड देते हुए आरोपितों को जेल भेजा गया। वन मंडलाधिकारी महासमुंद के मार्गदर्शन और वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा के निर्देशन में वन परिवृत्त खल्लारी की टीम ने यह कार्यवाही की।