छत्तीसगढ़: भगवान शिव को पेशी में बुलाने पर नायब तहसीलदार को नोटिस, जानें पूरा मामला

रायगढ़। वार्ड नम्बर 25 कौहाकुंडा भूमि अतिक्रमण मामले में नौ मार्च को नायब तहसीलदार ने 10 लोगों को नामजद नोटिस थमाया था। इस नोटिस में छठे नंबर पर भगवान शिव का मंदिर भी शामिल था। 25 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। पेशी में नहीं आने पर विधिवत कार्रवाई एवं जुर्माना तक का उल्लेख किया गया था। इस नोटिस के बाद से ही जिले में हलचल मच गया था। साथ-साथ प्रशासनिक लापरवाह कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगने लगा था।

इस बीच प्रशासनिक स्तर पर इस त्रुटि को सुधारने की कोई पहल नहीं की गई। पेशी की तारीख में स्थानीय मोहल्ले वासियों पार्षद के नेतृत्व में रिक्शे पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर से शिवलिंग और जलहरी को लेकर कोर्ट पहुंच गए। देखते ही देखते यह प्रकरण शहर से निकलकर देशभर में चर्चा का विषय बन गया। आस्था से खिलवाड़ करने पर लोग प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करने लगे। स्थिति यह बन गई थी कि नायब तहसीलदार को इसकी भनक लगी वे दफ्तर छोड़ कर चले गए।

अब अख़बार में सुर्खियां बनने और एवं इंटरनेट मीडिया में जमकर फजीहत होने पर एसडीएम ने संज्ञान लिया और नायब तहसीलदार को शो काज नोटिस दिया है। 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब तलब किया गया है।