सूरजपुर। बीते 16 अक्टूबर 2021 को थाना सूरजपुर क्षेत्र के ग्राम गेतरा, खुटिया संधवापारा में मृतक जगरनाथ सिंह की हत्या के संबंध में फोन पर सूचना मिलने पर थाना सूरजपुर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जहां प्रार्थियां फगनी बाई पति बुधमान सिंह ने रिपोर्ट किया कि इसके पुत्र जगरनाथ सिंह को अम्बिका उर्फ बबलू सिंह तथा प्रताप सिंह के द्वारा भूमि संबंधी पुराना विवाद को लेकर टांगी व लोहे के पाईप नुमा रॉड से मारकर हत्या कर दिए है। जिस पर धारा 302, 34 भादवि पंजीबद्व किया गया। मामले में पुलिस की टीम ने आरोपी ग्राम गेतरा निवासी 26 वर्षीय अम्बिका उर्फ बबलू सिंह पिता धनेश्वर व 20 वर्षीय प्रताप सिंह पिता धनेश्वर को हिरासत में लिया, पूछताछ पर दोनों आरोपियों की हत्या करना स्वीकार किया जिनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाजरब जप्त कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
दूसरे मामले में 16.10.21 को दोपहर में ग्राम कल्याणपुर निवासी मृतिका मानकुंवर पति चैनसाय उम्र 65 वर्ष अपने घर के परछी में बैठी थी। इसी दौरान इसका भतीजा आलसाय पिता रामफल गाली-गलौज कर रहा था। जिसे मृतिका ने मना किया, जिस कारण आवेश में आकर आलसाय ने मानकुंवर के सिर पर फावड़ा से प्राणघातक प्रहार कर वहां से फरार हो गया, परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंश से मानकुंवर को जिला चिकित्सालय सूरजपुर लाया गया। जहां नाजुक हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कालेज के लिए रवाना किया गया, जहां रात्रि में मानकुंवर का उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
मेडिकल अस्पताल अम्बिकापुर की सूचना व मर्ग डायरी अवलोकन पश्चात आरोपी के विरूद्व हत्या का अपराध पाए जाने पर धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया। प्रकरण में आरोपी घटना दिनांक से फरार था, इसी बीच 18 अक्टूबर को मुखबीर की सूचना पर आरोपी को उसके गांव में घेराबंदी कर पकड़ा गया, पूछताछ पर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा जप्त कर आरोपी आलसाय पिता रामफल उम्र 45 वर्ष को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला, एएसआई बृजकिशोर पाण्डेय, के.के.यादव, प्रधान आरक्षक बिसुनदेव पैंकरा, तालीब शेख, आरक्षक राधेश्याम साहू व रामकुमार नायक सक्रिय रहे।
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने घटना-दुर्घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने एवं आपराधिक मामलों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ हेतु लगातार संभावित स्थानों पर छापेमारी किए जाने के निर्देश दिए है।