रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। यहां जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा देना शुरू कर रहा है। लोग रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है।
कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को इसके लिए एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। ये फॉर्म रायपुर जिले की वेबसाइट www.raipur.gov.in से लिया जा सकता है। आवेदन के साथ कोविड-19 डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (CDAC) सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कलेक्टरों को भी निर्देश दे दिए हैं। संक्रमण से मृत व्यक्ति के लिए परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जानी है।
डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन
बताया जा रहा है कि डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (CDAC) सर्टिफिकेट के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है. अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस कमेटी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMO) कार्यालय में करना होगा।
जांच के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट
ससरकार के आदेश के मुताबिक, CDAC सर्टिफिकेट के लिए सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक आवेदन जमा होगा। इसके बाद समिति इस आवेदन की जांच करेगी। उसके बाद सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को मोबाइल नंबर पर SMS जरिए सूचना भेजी जाएगी। इस प्रकिया के बाद रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन जमा होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी होगी। सरकार ने कहा है कि कि कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। बताया जा रहा है कि रायपुर में 15.50 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि यहां करीब 3200 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई थी।