सूरजपुर। ग्राम पतरापाली निवासी रितेश्वरी सिंह ने 28 अप्रैल को थाना रामानुजनगर में मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि 26 अप्रैल को इसके पति विफल सिंह गुस्सा होकर दोपहर घर में रहने बोलता हॅू, बात नहीं सुनती हो कहकर पुत्री सुनीता को एक झापड मारे। इसके द्वारा बीच बचाव करने पर तुम्हारे द्वारा चढ़ा कर रखा गया है कहते हुए सुनीता का एक हाथ एक पैर को उठाकर पट दिए। जिस कारण सुनीता बेहोश हो गई। बाद में बच्चे को लेकर यह मायके चली गई। दूसरे दिन उमापुर हास्पिटल ले जाकर इलाज कराये, 28 अप्रैल को सुनीता बेहोश हो गई। तब उसे पुनः अस्पताल ले जाया गया। जहां वह ठीक नहीं हुई तब डाॅक्टर ने रामानुजनगर अस्पताल के लिए रिफर किया। जहां जाने पर डाॅक्टर ने जांच कर बताया कि लड़की की मृत्यु हो गई। पति के द्वारा सुनीता को झापड़ से मारने व गुस्सा से पटकने के सिर, शरीर में अंदरूनी चोट लगने से मृत्यु हुई है। सूचना पर मर्ग क्रमांक 38/21 कायम कर शव पंचनामा बाद पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डाॅक्टर के द्वारा सिर में आई चोट से मृत्यु होना बताये जाने पर आरोपी विफल सिंह के विरूद्व अपराध क्रमांक 86/21 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने थाना प्रभारी को प्रकरण के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में थाना रामानुजनगर की पुलिस टीम ने ग्राम सरईपारा, पतरापाली निवासी आरोपी विफल सिंह पिता दुबराज सिंह उम्र 27 वर्ष को हिरासत में लिया। पूछताछ पर उसने अपराध करना स्वीकार किया जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक पर भेजा गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर गोपाल धुर्वे, एएसआई रंजित सोनवानी, प्रधान आरक्षक अश्वनी पाण्डेय, आरक्षक संतोष ठाकुर, रविशंकर साहू, वेदप्रकाश राजवाड़े, देवान सिंह, दीपक यादव व अनुज यादव सक्रिय रहे।