भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. 21 नवंबर यानी कल रात से यह नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 21 नवंबर से अगले आदेश तक हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा. यह कर्फ्यू राज्य के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में लगाया गया है. जो लोग आवश्यक सेवाओं के लिए सर्विस करते हैं या फैक्टरियों में काम करते हैं उन्हें इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी.
सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन
मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले या शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. अंतर्राज्यीय और अंतरजिला परिवहन लगातार और बिना बाधित हुए चलेगा. अधिक संक्रमण के पांच जिलों में 21 नवंबर से अगले आदेश तक हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे.
Night curfew to be imposed between 10 pm to 6 am, starting from November 21 in Indore, Bhopal, Gwalior, Vidisha, and Ratlam districts. People engaged in essential services & factory workers are exempted: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/OrGbUfsyef
— ANI (@ANI) November 20, 2020