भोपाल. छिंदवाड़ा में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या करने वाले युवक को दोषी पाते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में अदालत ने 5 महीने में फैसला सुना दिया. छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव की तीन साल की बच्ची का 17 जुलाई को अपहरण कर लिया गया था. आरोपी ने बलात्कार करने के बाद मासूम की हत्या कर दी और बच्ची के शव को माचगोरा डैम में फेंक दिया था. कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई के बाद रितेश उर्फ रोशन पिता उद्देसिंह धुर्वे को दोषी पाया. पुलिस की समय पर जांच और फौरन कार्रवाई के कारण विशेष न्यायालय अमरवाड़ा की अतिरिक्त न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने दोषी रितेश धुर्वे को मौत की सजा सुनाई.
पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीर और सनसनीखेज श्रेणी में रखा. पुलिस अधीक्षक (छिंदवाड़ा) विवेक अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग और जांच करने वाली अन्य टीमों के साथ मिलकर यह सुनिश्ति किया कि जांच को जल्द से जल्द पूरा कर दोषी को सजा दिलवाई जा सके. इस केस में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी रितेश को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही जल्द ही जांच पूरी कर अभियोग 26 जुलाई को तैयार कर अदालत में पेश कर दिया गया.
पुलिस टीम, एफ.एस.एल. टीम, अभियोजन अधिकारियों और डी.एन.ए. टीम ने दिन-रात एक कर लॉकडाउन के दौरान भी जांच जारी रखी. केस की अदालत में लगातार सुनवाई की गयी. लगभग तीन महीने में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार को अदालत ने इस मामले में दोषी पाये गए रितेश धुर्वे को मौत की सजा सुना दी.