राजनांदगांव। 17 नवंबर को नाबालिक पीड़िता ग्राम आमगांव ने थाना छुईखदान आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 नवंबर की सुबह आरोपी बोन्दरू उर्फ शत्रुहन पिता बुधराम मोची उम्र 23 साल निवासी देवरी थाना खैरागढ जिला राजनांदगांव के द्वारा घर में पीडिता को अकेली पाकर घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।
रिपोर्ट पर थाना छुईखदान मे अपराध क्र. 288/2020 धारा 376,506 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट कायम किया गया। मामले की जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। बाद पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति. पुलिस अधीक्षक कविलाश टण्डन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग खैरागढ जी.सी. पति के दिये गये निर्देश एवं मार्गदर्शन में तत्काल घटना स्थल पहुंच कर आरोपी का पता तलाश किया गया।
जो भागने की फिराक मे था। जिसे वरिष्ठ अधिकारियो के दिशा निर्देश व सुझबुझ से आरोपी बोन्दरू उर्फ शत्रुहन को 18 नवंबर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गिर. किया गया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा के लिए अपर सत्र न्यायालय मे पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, उनि डीराम वर्मा, सउनि नरेन्द्र गहिने, सउनि ज्ञानसिंह कोरेटी, महिला प्र0आर0 142 शमिला उसारे, प्र0आर० 917 आशुतोष सिंह राजपूत, 707 रूपेन्द्र दुबे, महिला आर0 1245 संयोगिता कोमरे की महत्वपुर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही ।