राजनांदगांव। एसपी डी श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़/मानपुर जय प्रकाश बढई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईसीयूएडब्ल्यू सुरेशा चौबे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंचौकी घनश्याम कामड़े के मार्गदर्शन में थाना मोहला के अपराध करमांक 86/19 धारा 376 भादवि 4, 6, 9(ठ) पाक्सो एक्ट का आरोपी उत्तम कुमार भुआर्य पिता बोधन सिंह भुआर्य उम्र 22 साल साकिन चंदनबिहरी थाना मोहला जिला राजनांदगांव ने 26 जनवरी के पूर्व 08-09 माह से प्रेम प्रसग के चलते शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध (बलात्कार) करते रहा।
नाबालिक युवती 05 माह की गर्भवती होने के बाद आरोपी द्वारा शादी करने व अपने पास रखने से इंकार कर दिया और घटना दिनांक को अंजाम देने के बाद से आरोपी विगत 02 वर्षो से फरार था, कि कल मुखबिर की सूचना पर से 16,17/11/20 को हाईवे ढाबा चिचोला से पकडकर अभिरक्षा में लिया गया।
पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 17/11/20 के 12.50 बजे गिरफ्तार कर परिजनो को सूचित कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
फरार आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र सिंह, सउनि शंकर बर्वे, इब्राहिम खान, प्र.आर. गौतम भुआर्य, संतोष नायक, आर. जोगेश्वर नेताम, विनोद देवागन, हमिद यादव, डामेश्वर ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।