राजनांदगांव .. बीते 26 अक्टूबर को मोबाईल फोन से सूचना पुलिस को सूचना मिली .. जिले के ग्राम बोरई के तुलाराम साहू नेतराम साहू के घर दो व्यक्ति ने कहा कि थाने से आए हैं. थाने से आने की बात कहकर दोनो भाईयो को बुलाकर अलग अलग मोटर सायकल में बोरई मार्ग की ओर ले गये है .. लेकिन फिर दोनो बहुत देर तक वापस नही आये है।
लेकिन कुछ देर बाद नेतराम साहू पुलिस की वर्दी पहनकर उनके घर आया .. जिसके द्वारा शराब बिक्री और हत्या के मामले में फंसाने की धमकी देकर अवैध रूप से रकम की मांग की गई.. इस बात की सूचना बोरई पुलिस को मिली और पुलिस ने मामले की गंभीरता देखकर तत्काल मौके पर पहुंची.. गांव वालो ने बताया कि दोनो आरोपी गांव वालो को देखकर भाग गये थे ..
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी टीकू साहू को 27 अक्टूबर को हिरासत मे लिया गया .. हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया.. पूछताछ के दौरान छुईखदान पुलिस ने बोरई के रहने वाले 31 वर्षीय आरोपी टीकू साहू द्वारा अपने साथी बलराम उर्फ बिल्लू साहू के साथ उसके मोटर सायकल से सवार होकर जेल पुलिस की वर्दी पहनकर नेतराम साहू व तुलाराम साहू को ये कहकर धमकी दी गई कि..
तुम लोग शराब बेचते हो और पूर्व मे हुए भीमपुरी के हत्या मे फंसाने की बात कही.. जिसके बाद आरोपियों ने बोरई से भीमपुरी सुनसान मार्ग में ले जाकर पीडित से एक लाख रूपये सेटलमेंट करने की बात कही.. लेकिन पीडित द्वारा रूपयो की कमी होने के कारण 40 हजार रूपये मे सौदा तय हुआ.
लेकिन इसी दौरान पूरा रूपया देने की बात कहकर आरोपी ने दोनो भाईयो के साथ मारपीट की.. और नेतराम साहू को पैसा लेने के लिए उसके घर भेजा जिनके द्वारा घर के पास उपस्थित व्यक्तियों को घटना की जानकारी दिया गांव वाले अलग अलग रास्ते मे गये एक आदमी पहले जाकर आरोपी से पूछताछ करने पर उसके सिर में प्राणघातक हमला कर दिया जिससे वह चोटिल हो फिर गांव वालो को आते देख कर दोनो आरोपी भागने लगे जो भागते समय लकड़ी से टकरा कर गिर गया ।
जिससे दोनो आरोपी अपने मोटर सायकल को छोड़कर धान खेत की ओर भाग गये.. और फिर आक्रोशित लोगों ने मोटर सायकल को तोड़फोड़ कर दिया
दोनो सजायाफ्ता आरोपी..
दोनो पूर्व का सजायाफ्ता आरोपी हैं.. जिनमे टीकू साहू साल 2008 में बोरई मे हुए हत्या मे आजीवन कारावास का सजा काट चुका है. जो 27 अप्रैल 2020 को पैरोल पर छूटा है और घटना मे शामिल दूसरा आरोपी बलराम उर्फ बल्लु साहू चांदो गांव का रहने वाला है..
जो बलात्कार का सजायाफ्ता है जो फरार है .. दोनो आरोपी के खिलाफ धारा 170,171, 307,323,387,388,427,34 भारतीय दंड विधान कायम कर पुलिस विवेचना कर रही है..
कार्रवाई मे शामिल..
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, उप निरीक्षक नारायण लाल सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र गहिने प्रधान आरक्षक राकेश काड़े, आशुतोष सिंह राजपूत, आरक्षक सुशील साय पैकरा, किशोर मार्बल, गनपत नायक, शंकर सिंह मरकाम, अतीश कुमार चंद्रवंशी की महत्वपूर्ण सक्रिय रहे.