रायपुर. प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर पालकों पर दबाव बनाया जा रहा था. कई महीनों तक स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच बवाल मचा रहा. जिसको लेकर अभिभाक संघ ने कई बार जनप्रतिनिधियों, विधायकों से इस संबंध में चर्चा की. लेकिन कहीं भी बात नही बनने पर अभिभाक संघ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूलों को लेकर एक आदेश जारी कर पालन करने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके कई स्कूलों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया. वहीं अब छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निजी शालाओं द्वारा वसूली गई फीस वे संबंध में जानकारी मांगी गई है.
राज्य शासन ने निजी शालाओं में विद्यार्थियों से ली जा रही फीस के संबंध में ये जानकारी मंगाया है-
1. सत्र 2019-20 में निजी शालाओं द्वारा लॉकडाउन से पूर्व किन-किन मदों से कितनी फीस विद्यार्थियों से ली जा रही थी.
- उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-07-2020 के उपरांत निजी शालाओं द्वारा किन-किन मदों में कितना शुल्क लिया जा रहा है।
- उन छात्रों की सूची, जिन्हें निजी शालाओं के द्वारा फीस जमा नहीं किये जाने के कारण ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया गया है अथवा टीसी दिया गया है.
आदेश–