कोरबा. WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संकामक बीमारी है। इस बिमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है तथा इसने महामारी का रूप ले लिया है। कोरबा जिले में भी प्रतिदिन 100-150 कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे है। आज दिनांक तक कुल 1928 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान कोरबा जिले में की गई है।
कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (covID-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु कोरबा जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं विकासखण्ड के कुछ बड़े ग्रामों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित महामारी रोग अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर किरण कौशल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा, ने जिले के नगरीय निकायों-नगर पालिक निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद कटघोरा, दीपका तथा नगर पंचायत पाली, छुरीकला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत – ग्राम रजगामार, ग्राम बेलाकछार, ग्राम पताड़ी ग्राम उरगा, विकासखण्ड करतला अंतर्गत ग्राम कनकी, ग्राम तरदा, ग्राम सरगबुंदिया, ग्राम बरपाली, ग्राम खरोरा (मड़वारानी), ग्राम पचपेड़ी, ग्राम सोहागपुर, ग्राम फरसवानी, ग्राम उमरेली ग्राम कोथारी, ग्राम खरवानी विकासखण्ड कटघोरा अंतर्गत – ग्राम ढेलवाडीह, ग्राम अरदा, ग्राम शुक्लाखार ग्राम भिलाई बाजार, ग्राम जवाली, ग्राम रंजना विकासखण्ड पाली अंतर्गत – ग्राम हरदीबाजार, ग्राम पोड़ी, ग्राम चैतमा, ग्राम नुनेरा, ग्राम मादन, ग्राम सराईपाली, ग्राम केराझरिया एवं विकासखण्ड पोड़ीउपरोड़ा अंतर्गत – ग्राम मोरगा, ग्राम पसान, ग्राम सुतर्रा, ग्राम जटगा, ग्राम कोरबी (संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र) को दिनांक 23.09.2020 प्रातः 05.00 बजे से दिनांक 02.10.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है.
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