शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण.. फ़िर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम

बिलासपुर। 7 सितम्बर को एक नाबालिक लड़की के माता द्वारा थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 अगस्त को उनकी 16 वर्षीय नाबालिक लड़की को आरोपी प्रवीण उर्फ शानू सूर्यवंसी (कौशिक) बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग लड़की एवं अपहृता की पता तलाश करना शुरू कर दी गई। आरोपी एवं नाबालिग लड़की का लगातार पता तलाश की जा रही थी। किंतु आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था किन्तु पुलिस ने आरोपी एवं अपहृता की पता तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी आरोपी व अपहृता के पता तलाश दौरान ग्राम कलमी टार से आरोपी प्रवीण उर्फ शानू कौशिक पिता ध्वजाराम कौशिक उम्र 20 साल निवासी कलमीटार बिलासपुर के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया।

महिला अधिकारी से नाबालिग लड़की का कथन कराया गया। जो आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करना बताई। अपने कथन में बतायी आरोपी से पूछताछ करने पर भी आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366क, 376 भारतीय दंड विधान की एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4 का सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।