जांजगीर-चांपा। जिले के पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने शुक्रवार को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट की धारा और जोड़ दिया है। पुलिस का कहना है पीड़िता शुक्रवार को भी वह मोबाइल पुलिस को नही प्रस्तुत कर सकी, जिसमें अश्लील चैट होने का दावा किया जा रहा है। जबकि पीड़िता का कहना है कि एफआईआर के दिन पुलिस दोनो मोबाइल ले ली थी। साथ ही पीड़िता ने विडियो क्लीप व मैसेज का स्क्रीन सॅाट का फोटो कापी जमा किया है।
पीड़िता का कहना है कि पेन ड्राइव मे सारे विडियो क्लीप व मैजेस पुलिस को उपलब्ध करा दी है। 3 जुन को महिला ने पूर्व कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने महिला के शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 376, 506, 509 ख के तहत अपराध दर्ज भी कर लिया हैं।
पुलिस ने पीड़िता के कथन अनुसार घटना स्थल पर जाकर कुछ साक्ष्य भी जुटाया है . वही पिड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दर्ज करा दिया है। पुलिस आरोपी आईएएस जनक पाठक के निवास रायपुर में दबिश दी पर वहां नही थे। पुलिस ने उनके परिजनो को सीआरपीसी 41 के तहत नोटिस देकर छानबीन कर रही है। वही आरोपी जनक पाठक फरार है।