रायपुर. कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में अब जेलों में कैद सात वर्ष से कम की सजा काट कर कैदियों को जमानत-पैरोल पर जेल से छोड़ दिया जाएगा. जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया है. जल्द ही स्थानीय जेलों से रिहाई के आदेश जारी होंगे. इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरी चर्चा कि गई.
साथ ही विभिन्न प्रावधानों के तहत 7 या उससे कम अवधि के सजायाफ्ता कैदियो को छोड़ने का निर्णय लिया गया है. जिसमें पैरोल पर 30 अप्रेल तक कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया. वही ट्रायल लंबित होने पर 3 माह या अधिक अवधि से कैद है उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश भी शामिल है. अंडर ट्रायल बंदियों को नीची बांड पर जेल अधीक्षक की संतुष्टि पर छोड़ने का निर्णय लिया गया है.