श्रीमती राठौर के पति स्वर्गीय श्रवण राठौर का खाता ग्रामीण बैंक में था, जिसमें प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत लगातार प्रीमियम जमा किया जा रहा था। श्रवण की मौत 21 अक्टूबर 2017 को मिर्गी के दौरे से तालाब में डूबने से हो गई। इस संबंध में बीमा दावा करने पर ग्रामीण बैंक व इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमारी छुपाने का हवाला देते हुए दावा खारिज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम की अध्यक्ष तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह तथा मंजुलता राठौर ने 2 लाख रुपए बीमा की रकम के साथ 10 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति व 2 हजार रुपए वाद व्यय स्वरूप भुगतान करने का फैसला सुनाया।
वहीं एक अन्य मामले में कोरबा जिले के ग्राम फरसवानी निवासी रामगोपाल पिता शिवदयाल खांडेल ने गट्टाणी होंडा जांजगीर से श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड से फाइनेंस करा कर होंडा साइन बाइक खरीदा था। रामगोपाल द्वारा फाइनेंस की रकम पटाने के बाद भी वाहन के कागजात नहीं दिया जा रहा था। मामले में फोरम ने एक माह के भीतर कागजात प्रदान करते हुए 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय स्वरूप 2 हजार रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया।
इसी तरह एक अन्य मामले में नैला के विकास पिता राजेन्द्र अग्रवाल ने नरेश इंटरप्राइजेज जांजगीर से एलजी कंपनी का डबल डोर फ्रिज 23700 रुपए में खरीदा था। उक्त फ्रिज इंस्टाल करने के बाद से ही सही कूलिंग नहीं कर रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने एक माह के भीतर सुधार कर फ्रिज देने, सुधारने की स्थिति में नहीं होने पर नया फ्रिज या उसकी कीमत ब्याज सहित भुगतान करने का फैसला सुनाया। साथ ही 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय स्वरूप 2 हजार रुपए प्रदान करने का प्रावधान किया।