बिलासपुर.. छत्तीसगढ़ पुलिस के 3000 आरक्षक के पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.और याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में शासन से जवाब मांगा गया है..
दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस में वर्ष 2018 के समय 2259 पदों पर आरक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था..और भर्ती प्रक्रिया पूरी भी हो गई थी..विभाग को भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने थे..लेकिन उससे पहले ही डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था..जिसके बाद प्रदेश की सियासत ने उछाल मारा था..और डीजीपी व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बीच तकरार की खबर निकलकर आई थी..लेकिन चंदखुरी पुलिस एकडेमी के कार्यक्रम में पहुँचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा सम्हालते हुए प्रदेश में नये सिरे से 3000 आरक्षकों की भर्ती की घोषणा कर मामले को किसी तरह सम्हाल लिया था..यही नही सप्ताह भर के अंदर उन्होंने भर्ती के लिए नियमावली बनाकर विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए थे..
वही अधिवक्ता नौशीना अली ने आशीष सिह व अन्य की याचिका पर इस मामले में आज पैरवी की..और याचिका के प्रथम सुनवाई के दौरान आरक्षक पर नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है..