रायपुर. केन्द्र सरकार के लगाए हुए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 पूरे देश मे 1 सितम्बर से लागू हो चुका है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन चालकों को इस एक्ट में थोड़ी छूट दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस एक्ट में समझौता शुल्क की दरें पहले की तरह ही रखी है. मतलब कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट का उलंघन करते पकड़े जायें. और चालक मौके पर ही समझौता शुल्क जमा कर दे. तो उसे समझौता दर से ही भुगतान करना होगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करके यह नियम लागू किया है.
छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी आर.के विज के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से वाहन चालकों को छूट जरूर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू नहीं किया गया है. छत्तीसगढ़ में भी यह नया एक्ट लागू हो चुका है. प्रदेश सरकार ने चालकों को अपने अधिकार का उपयोग करते हुए थोड़ी राहत दी है. अगले आदेश तक समझौता शुल्क को लेकर पुरानी दरें लागू रहेंगी, लेकिन यदि नियमों का उल्लंघन करने वाला मौके पर जुर्माना जमा नहीं करता है और मामला कोर्ट में जाता है. तो उसे नई दरों में ही जुर्माना देना होगा.