जिला पंचायत कार्यालय से राष्ट्रीय ध्वज गायब …अधिकारीयो का ध्यान नही…

जांजगीर चांपा। जिला पंचायत कार्यालय मे विगत दिनो से देखा जा रहा है कि जिस स्थान पर देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराता रहा है, वह जगह खाली है। इस ओर शायद किसी अधिकारीयो का ध्यान नही गया हैं। शासकीय कार्यालय में होने के बाउजुद विगत दिनो से यहां राष्ट्रीय ध्वज की जगह खाली पड़ा है। आखिर जिला पंचायत कार्यालय में लगे राष्ट्रीय ध्वज क्यो नही है, कहां गया, किसी अधिकारीयो के पास इसका जवाब नही है। इसके पहले भी इस कार्यालय के गैर जिम्मेदार अधिकारीयो द्वारा फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मामला सामने आया था। यहां के अधिकारीयो द्वारा अपनी जिम्मेदारी में कितना गंभीर है इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है, कि कई दिनो खाली पड़ें इस जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराये बैगर कार्यालय संचालित हो रहा है। लेकिन अभी तक इस ओर किसी अधिकारी व कर्मचारी का ध्यान नही गया। हाल में यहां अभी नव पदस्थ जिला पंचायत सीईओ का पदस्थापना हुआ। इसके पहले कई महीनो तक बैगर जिला पंचायत के सीईओ ही काम चल रहा था। अजित वसंत के जाने के बाद यहां कई महीनो से जिला पंचायत सीईओ का पद खाली था। महीनो तक जिला पंचायत मे उच्च अधिकारी नही रहने के कारण यहां कर्मचारी इस कदर गैर जिम्मेदार हो गए है इसका ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा हैं। अपने जिम्मेदारी के ओर ध्यान नही है और न ही संविधान का ख्याल है। गैरजिम्मेदार होने का एक जीता जागता उदाहरण इस घटना से दिख रहा है।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्या है नियम…

1- सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों।
2- झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलानेए नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्मानाए या दोनों हो सकते हैं।
3- झंडे का कमर्शल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता होए उसका वस्त्र बना देता होए मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति यशहीद आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अलावाद्ध के शव पर डालता होए तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा।

4- किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ीए रेलगाड़ी या वायुयान की छत बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।

5- फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला.कुचैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए।