Breaking : लॉकडाउन के नियमों में रियायत… सिनेमाघर खुलेंगे, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे इतने लोग, पढ़ें पूरी ख़बर

भोपाल। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम होने के बाद अब सरकार ने लॉक डाउन के नियमों में कुछ और रियायत दी है। अब प्रदेश में शादी समारोह में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बाजार रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी जाएगी। बड़ी बात ये है कि अब सिनेमा घरों का संचालन भी शुरू होगा। हालांकि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अभी सिनेमाघर खुलेंगे। रेस्टोरेंट पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। अब 100% क्षमता से रेस्टोरेंट खुल सकेंगे।

सोमवार को भोपाल में हुई कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद ये छूट देने का फैसला किया गया। एमपी में 12 जुलाई की स्थिति में कोरोना के कन्फर्म केस मात्र 18 और एक्टिव केस केवल 296 हैं। प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है। केवल आठ जिलों में एक-दो प्रकरण हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ और गतिविधियों में छूट देने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के 18 कन्फर्म केस में 8 भोपाल, 3 इंदौर , 2 जबलपुर और नीमच, राजगढ़, सागर शिवपुरी, सिंगरौली के 1-1 प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा बाकी सभी 44 जिलों में अब कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने के लिए प्रतिदिन 72 हजार से अधिक टेस्ट किये जा रहे हैं। भोपाल में 6476, इंदौर में 9693, जबलपुर में 5726, ग्वालियर में 2455, सागर में 1436, शिवपुरी में 1321, राजगढ़ में 1436 और सिंगरौली में 905, नीमच में 805 टेस्ट किये गये।

प्रदेश में18 वर्ष से अधिक आयु की 37 प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका है। इंदौर में 78%, भोपाल 69%, शहडोल में 55% और उज्जैन में 51% पात्र जनसंख्या का टीकाकरण किया जा चुका है। देवास, अनुपपुर, पन्ना, खरगोन, सीधी उमरिया, सतना, भिंड और विदिशा में टीकाकरण को गति देने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीकाकरण में 75% से कम प्रगति वाले जिलों की अलग से समीक्षा की जाएगी।