लाई लुड़िया तथा चाट-फुल्की बेंचने वाले भी लेगें लाईसेंस

 

उप संचालक एवं अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रषासन सतना डॉ0 डी0एन0गौतम ने बताया कि दूध वाले, खोबा वाले, चाय, समोसा, चाट-फुल्की, लाई-लुडिया, किराना, मिठाई, नमकीन, आईसक्रीम, पान, सब्जी, फल सहित अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले ब्यवसाईयो को खाद्य एवं सुरक्षा प्रषासन से ब्यवसाय का पंजीकरण कराकर लाईसेंस लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार कुल्फी बेंचने वाले, ढाबा, रेस्टोरेंट चलाने वाले कैन्टीन और टिफिन सेन्टर, बेकरी सहित अन्य खाद्य पदार्थो का ब्यवसाय करने वाले भी अपना पंजीयन करायेगें।

उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रषासन ने खाद्य पदार्थो का ब्यवसाय करने वाले सभी संबंधितो को शीघ्रता पूर्वक मध्यप्रदेष शासन के अधिकृत किसी भी एम0पी0आनलाईन में अपना आवेदन जमा कराने की सलाह दी है। खाद्य पदार्थ विक्रेता के पास लाईसेंस नही होने पर पॉच लाख रूपये तक का जुर्माना और 6 महीने का कारावास तथा पंजीकरण नही होने पर 25 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अधिक जानकारी के लिये खाद्य सुरक्षा प्रषासन के धवारी सतना स्थित कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।