रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्यरत महिला श्रमिकों की सुरक्षा होगी पुख्ता

100 दिनी कार्य-योजना में शामिल हुई महिला श्रमिकों के लिये अनिवार्य सुरक्षा एवं सुविधा व्यवस्था

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013, 18:00 IST
 

श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और उत्थान के प्रति गंभीर है। इसीलिये श्रम विभाग ने कारखानों और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिये अलग से सुरक्षा एवं सुविधा व्यवस्था अनिवार्य बनाने के लिये इसे 100 दिनी कार्य-योजना में शामिल किया है।

श्रम मंत्री ने बताया कि जून, 2011 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश में महिलाओं को वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक की शिफ्ट में काम करने की छूट है। प्रस्तावित कार्य-योजना में इन महिलाओं को रात्रिकालीन नियोजनों में शर्तों के अधीन छूट देने की कार्यवाही की जायेगी। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्देश मार्च, 2014 में जारी कर दिये जायेंगे।