दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है…. कोर्ट ने नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें मामला

बिहार : नालंदा जिले में जज ने एक किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के इस मामले को रेयरेस्‍ट ऑफ रेयर मानते हुए ये सजा मुकरर की है। किशोर की मानसिकता कितनी खौफनाक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने फिरौती के लिए अपने ही दोस्त को अगवा किया और फिर भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी।

जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे सह जघन्य बाल अपराध स्पेशल न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने दो दिन पहले 16 साल के किशोर को हत्या मामले में उम्रकैद सहित दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। किशोर पर सबूत छुपाने और षड्यंत्र रचने के लिए तीन और दो साल कारावास की सजा सहित पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह घटना एक मई 2016 की है। घटना में दोषी किशोर के अलावा दो अन्य युवक शामिल थे। इसमें एक कोचिंग क्लास संचालक भी है। उसने किशोर का अपहरण करने के लिए अपनी बाइक दी थी। जिस किशोर को सजा दी गई है वो पीड़ित को क्रिकेट खेलने के बहाने घर से ले गया था। इसके बाद उसे अगवा कर लिया गया।

पीड़ित को बिहारशरीफ से जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र ले जाया गया। यहां पीर बिगहा पंचायत भवन में रखकर उसके पिता से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम नहीं मिलने और भेद खुलने के डर से दोस्त ने उसके सिर में ईंट से कूचकर उसे मार दिया। पुलिस को पांच दिन बाद मृतक का शव मिला था।