उम्मीदों और कयशो के बीच..सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह ऐतिहासिक फैसला…

नई दिल्ली...देश की सबसे बड़ी न्याय की मंदिर ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया है..यह फैसला एक जनहित याचिका के सुनवाई के दौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर ,जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खण्ड पीठ ने दिए है..

दरसल कल सुबह से ही यह कयास लगाए जा रहे थे..की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कोई बड़ा फैसला दे सकते है..और हुआ भी वही ..केरल की कोडुंगलुर फ़िल्म सोसायटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनावई हुई..

बता दे की यह याचिका निर्माता -निर्देशक संजय लीला भंसाली की फ़िल्म पद्मावत के विरोध के दौरान करणी सेना के द्वारा देश भर में उपजे उपद्रव पर केंद्रित था..

वही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गाईडलाईन जारी कर दिए है..कोर्ट ने कहा,सरकारी या निजी संपत्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान होने पर प्रदर्शन की अपील करने वाले समूह या संगठन या किसी व्यक्ति के खिलाफ आइपीसी की धारा 153 (ए), 295 (ए), 298 व 425 के तहत कार्रवाई की जाए..विरोध—प्रदर्शन के दौरान उपद्रव में नुकसान होने पर 24 घंटे के भीतर समूह/संगठन के नेता और अधिकारी संबंधित थाने में उपस्थित होकर पूछताछ में सहयोग करे..जान-माल की क्षति होने पर इसमें शामिल या भड़काने वाले गिरफ्तार व्यक्ति को हर्जाना देने के बाद जमानत पर छोड़ सकते हैं..