Chhattisgarh: होली पर एक बाइक में तीन सवारी पड़ेगा भारी, शराब पीकर ड्राइविंग किए तो खैर नहीं; पढ़िए पुलिस का ये निर्देश!

सूरजपुर. पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में शहर के विभिन्न समाज एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक ने सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में होली पर्व एवं शब-ए-बरात का आयोजन करने की अपील की। कहा गया कि पर्व का आनंद ऐसे उठाएं कि दूसरों को किसी प्रकार से परेशानी अथवा असुविधा न हो। पुलिस अधिकारियों को पूर्व के होली त्यौहार के दौरान विवाद करने वालों लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए जिसमें प्रमुख रूप से होली के दिन 3 टाईम पानी सप्लाई, होलिका दहन स्थल पर पानी टैंकर की सुविधा, चिकित्सालय में डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता तथा फायर ब्रिगेड की टीम को मुस्तैद पुलिस पेट्रोलिंग रहेगी।

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सोमवार को जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित नागरिकों से कहा कि सूरजपुर शहर सभी समाज व समुदाय के द्वारा सामाजिक समरसता एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल के साथ आयोजन के लिए जाना जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि सभी समाज के लोग सर्वधर्म समभाव के साथ आगे भी इस परंपरा को कायम रखें। रंगों के इस पर्व में किसी पर न तो बलपूर्वक रंग लगाएं, न ही रंग के नाम पर ग्रीस, पेंट आदि का इस्तेमाल करें। बल्कि कोशिश यह होनी चाहिए कि ऐसा कृत्य न करें, जिससे किसी प्रकार का विवाद अथवा टकराव की स्थिति निर्मित हो। रंगों के इस पर्व को सुरक्षात्मक और परस्पर भाईचारा के साथ मनाएं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीन सवारी वाले वाहनों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती से चालानी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समयावधि व मापदंड के प्रतिकूल ध्वनि-विस्तारक यंत्र डीजे बजाए जाने पर भी पूर्ववत प्रतिबंध जारी रहेगा। होलिका दहन के दौरान प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी तथा टीम द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की जाएगी।

होलिका दहन रात 10 बजे से पहले

बैठक में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने कहा गया कि होलिका दहन रात्रि दस बजे से पहले कराना सुनिश्चित कराया जाए। ऐसी जगहों पर होलिका दहन नहीं किया जाए। जहां पर विद्युत तार, केबल तार गुजरा हो तथा सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। वहीं डामरीकृत पक्की सड़कों पर होलिका दहन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। होलिका जलाने वाले स्थल के आसपास ज्वलनशील पदार्थ न हो। तेज ध्वनि निकलने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे डीजे, साउण्ड सिस्टम, लाउड स्पीकर एवं अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे तेज ध्वनि निकलती हो, के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी को जबरदस्ती रंग लगाने, ग्रीस, पेंट, शरीर में जलन पैदा करने वाले केमिकल का उपयोग नहीं करने कहा है।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, संयुक्त कलेक्टर नरेन्द्र पैंकरा, सीएमएचओ डॉ. आर.एस. सिंह, एसडीएम रवि सिंह, एसडीओपी सूरजपुर प्रकाश सोनी, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह, डीएसपी अजाक पी.डी. कुजूर, डीएसपी एम्मानुल लकड़ा, सिरिल एक्का, तहसीलदार डॉ. वर्षा बसंल, जिले के थाना-चौकी प्रभारी, प्रवेश गोयल, जियाजुल हक, दिलावर खान, इकबाल खान, दीपक कर, पीडब्ल्यूडी व नगर सेना के अधिकारी सहित नगरवासी मौजूद रहे।