नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, रेप और गर्भपात कराने का आरोप

रायपुर. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बड़ा झटका लगा है। चंदेल के पुत्र की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। रायपुर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। बता दे कि, आदिवासी महिला ने दुष्कर्म करने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब चंदेल के बेटे को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

बता दें कि, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। युवती ने रायपुर की महिला थाने में शिकायत की है कि उसके साथ जांजगीर चांपा निवासी पलाश चंदेल पिता नारायण चंदेल नाम के युवक ने दुष्कर्म किया है और जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात भी कराया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

शिकायत करने वाली महिला सरकारी नौकरी करती है। उसने बताया कि वर्ष 2018 में फेसबुक के माध्यम से पलाश चंदेल से उसे संपर्क हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पलाश ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और शादी करने के नाम पर लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी को ये भी मालूम था कि पीड़िता आदिवासी वर्ग से आती है।

पीड़ित युवती ने कहा की आरोपी द्वारा लगातार किये जा रहे शारीरिक शोषण से वह वर्ष 2021 में वह गर्भवती हो गई थी। लेकिन, पलाश ने धोखे से पनीर चिली में उसे गर्भपात की गोली खिलाई थी। जिससे उसका गर्भपात हो गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ मारपीट भी करता था। पलाश युवती को अपने पिता नारायण चंदेल के रूतबे का डर दिखाकर धमकाया करता था कि, वह उसे नौकरी से निकलवा देगा।


आरोपी के ऐसे डराने धमकाने और अपने यौन शोषण से त्रस्त होकर पीड़िता ने रायपुर आकर अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला थाना रायपुर में शिकायत की। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 376, 376 (2) (छ), 313 व 3 (2) एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

केस दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल लगातार फरार चल रहा है जिसकी खोजबीन पुलिस कर रही है। आरोपी पलाश चंदेल के सभी रिश्तेदार और जहां रहने की संभावना है वहां पुलिस पहुंची पर पता नहीं चला है।