ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि के भुगतान के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं : राज्य सरकार ने जारी किया परिपत्र

रायपुर, 09 जनवरी 2014

राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों अथवा सचिवों को विभिन्न योजनाओं और विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटित राशि के भुगतान के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार से पूर्वानुमति अथवा किसी भी तरह के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने यहां मंत्रालय से जारी परिपत्र में जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना निदेशकों को यह जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव ने परिपत्र में कहा है कि राज्य सरकार के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं/मदों के तहत आवंटित राशि का संबंधित बैकों से आहरण करने के लिए कुछ जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा पूर्वानुमति अथवा अनुमोदन के बिना भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परिपत्र में प्रदेश के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सचेत किया गया है कि यदि उनकी ओर से भविष्य में इस प्रकार की अवैधानिक कार्रवाई होगी, तो शासन के संज्ञान में ऐसा प्रकरण आने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।