छत्तीसगढ़ : कोरोना के इलाज़ में वसूली अधिक राशि… HC ने केंद्र, राज्य सरकार और निजी अस्पताल को नोटिस जारी कर मांगा जवाब…

अम्बिकापुर… कोरोना इलाज के एवज में ज्यादा राशि वसूल करने और कार्रवाई नहीं करने पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रायपुर कलेक्टर, जांच अधिकारी कार्यालय सीएमएचओ रायपुर और रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में हुई।

दरअसल, अम्बिकापुर निवासी संजय अंबस्ट ने अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें बताया कि उनकी मां को कोरोना होने पर उन्होंने 22 सितंबर 2020 को रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती किया। जहां इलाज के दौरान उनकी मां की 2 अक्टूबर 2020 को मृत्यु हो गई। इसके बाद अस्पताल द्वारा याचिकाकर्ता से चिकित्सा शुल्क के रूप में 4.51 लाख रुपए वसूल किए गए। यह केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश और राज्य सरकार के आदेश के विपरित थे। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इलाज के एवज में वसूल की जाने वाली राशि निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित कर दी गई थी।

दिशा-निर्देश और आदेश के बाद भी ज्यादा शुल्क वसूल किए जाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश महामारी रोग अधिनियम 1897, छत्तीसगढ़ लोक अधिनियम 1949 और छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियमन 2020 में दंडनीय है। याचिकाकर्ता ने अधिक राशि वसूल किए जाने की शिकायत रामकृष्ण केयर के लिए शासन द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी से की। इस पर सीएमएचओ कार्यालय रायपुर द्वारा जांच शुरू कराई गई, जो पूरी नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से क्षुब्ध याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से न्याय दिलाने की मांग की।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नोडल अधिकारी रामकृष्ण केयर अस्पताल, कलेक्टर रायपुर, जांच अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय, रामकृष्ण केयर मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।