नशे के ख़िलाफ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई… 2 गांजा पीते, 2 गांजा बेचते, 1 नशीली दवाइयां बेचते…. कुल 5 गिरफ्तार, 1 गाड़ी से कूदकर फ़रार

कोरिया। पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब, जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ पर कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए निज़ात अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में 24 सितंबर को थाना बैकुंठपुर के प्रेमाबाग में मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि सार्वजनिक स्थान पर दो लडके चिलम में गांजा भरकर पी रहे है।

सूचना पर दो अलग-अलग स्थान पर दो लडके को रंगे हाथ चीलम में मादक पदार्थ गांजा भरकर पीते पकड़ा गए। जिनके नाम पंकज गुप्ता पिता स्व ज्ञान चंद्र गुप्ता (उम्र 32 वर्ष) निवासी जूनापारा एवं रोशन चिकनजूरी पिता श्यामलाल (उम्र 24 वर्ष) सा० सरडी थाना चरचा का रहने वाला बताया। जिसे मौके में गवाहो के समक्ष आरोपी के कब्जे से एक कागज का पुडिया बंधा हुआ 4 पैकेट मादक पदार्थ गांजा तथा 2 नग चिलम चिन्दी का लगा हुआ मिला। जिसे जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 208/2021 एवं 209/2021 नारकोटिक्स एक्ट की कायमी किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कृत्य धारा 27 एनडीपीएस एक्ट लगाया गया।

वहीं दूसरी ओर मुखबिर से सूचना मिली कि पोटेडाण्ड, दोहड़ा का शोभनाथ सिंह पिता स्व माझी राम (उम्र 58 वर्ष) अपने घर से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के लिए प्राथमिक पाठशाला पोटेडाँड़ की ओर जा रहा है। सूचना मिलने पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी में एक कपड़ा के झोला के अंदर सफेद रंग के प्लास्टिक पन्नी में बंधा पैकेट मिला। गांजा का तौल करने पर गांजा का शुद्ध वजन 380 ग्राम होना पाया गया। गांजा कीमती 4600 रुपए का जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 211/2021 कायमी किया गया है।

वहीं ग्राम दोहड़ा का देव सिंह पिता स्वर्गीय रामदास जाति गोंड़ (उम्र 38 वर्ष) अपने घर से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री हेतु ग्राम माटी झरिया की ओर जा रहा है। मुखबिर सूचना मिलने पर आरोपी को पकड़ कर उसकी तलाशी लिया गया। जिसमें एक सफेद रंग का झोले के अंदर काले रंग के प्लास्टिक पन्नी में बंधा पैकेट गांजा मिला है। गांजा का वजन 410 ग्राम होना पाया गया गांजा कीमती 5000 हजार रुपए का जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 210/2021 धारा 20( बी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है एवं न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

थाना प्रभारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इसी प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

मोटरसाइकिल में नशीले दवाई सिरफ औऱ स्पाजमो टेबलेट की तस्करी करने वाला 1 आरोपी गिरफ्तार

कोरिया पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निजात अभियान के पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों को नारकोटिक्स के विरुद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

जिसके तारतम्य में थाना मनेंद्रगढ़ टीम को मुखबिर सूचना मिली की दो व्यक्ति पैशन प्रो मोटरसाइकिल में बादशाह चौक आने वाले है, जो नशीला सिरप और टेबलेट रखे हुए हैं। उक्त मुखबिर सूचना पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर 24 सितंबर को मुखबिर द्वारा सूचना मिला की ग्राम सागरपुर का रहने वाला महेंद्र कुमार साहू और उसका साथी बबन यादव दोनों मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 सी जेड 5486 पैशन प्रो लाल रंग है उसमें महलपारा, डबरी पारा में घूम-घूम कर नशीले कैप्सूल व सिरप बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।

सूचना पर मुखबीर के बताएं स्थान के अनुसार दो व्यक्ति लाल मोटरसाइकिल पर आते दिखे जिन्हें घेराबंदी कर रोका गया तभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति अचानक गाड़ी से कूद कर भाग गया। इसे पकड़ने का प्रयास किया गया, जो भागने में सफल रहा। बाद पकड़े गए मोटरसाइकिल चालक को पूछताछ करने पर अपना नाम महेंद्र कुमार साहू पिता शिव प्रसाद निवासी सागरपुर का रहने वाला बताया तथा उसके साथ बैठे व्यक्ति जो भाग गया उसके बारे में पूछताछ करने पर उसका नाम बबन यादव निवासी उनकी ओडगीनाका का रहने वाला बताया।

तब उसे मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए संदेही का तलाशी लिया। जो उसके पहने सर्ट के अंदर 4 पत्ते में कुल 96 नग कैप्सूल मिला है, बाद मोटरसाइकिल का तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल के डिक्की में पारदर्शी झिल्ली में 6 नग सिरप जप्त किया कुल कीमती लगभग 52000 रुपये है एवं मौके पर औषधि निरीक्षक को मोबाइल से तलब किया गया। औषधि निरीक्षक के द्वारा बरामद किए गए नशीले सिरप और टेबलेट को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21बी, 22 बी वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित होना लेख करने पर एवं आरोपी द्वारा उक्त नशीले सिरप और टेबलेट के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही है तथा आरोपी महेंद्र साहू द्वारा नशीली दवाई के संबंध में बताया गया कि उक्त नशीली दवाई का कोई दस्तावेज नहीं है । आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 212/2021 धारा 21 (बी) 22 (बी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लिया गया।