Chhattisgarh: तहसील कार्यालय के बाबू की मनमानी, कलेक्टर ने दी ये सजा, जानिए क्या हैं पूरा मामला

Tehsil Office Assistant Grade-03 Suspended: कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने तहसीलदार जशपुर के प्रतिवेदन अनुरूप नंदन राम, सहायक ग्रेड-03, को ससपेंड कर दिया।तहसील कार्यालय जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लंबे समय तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। नंदन राम, सहायक ग्रेड-03 को 31 जनवरी को कार्यालय कलेक्टर जशपुर में जिला स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं। नंदन राम द्वारा लगातार बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित हैं।

इस प्रकार नंदन राम, सहायक ग्रेड-03 द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता किया गया हैं। जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के विपरीत होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 में दिए गए प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय जशपुर निर्धारित किया जाता हैं।