हज यात्रा के लिए हज कमेटी के आवेदन प्रकिया जारी..

JASPUR

2014 के हज आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ – मो. नईम खान

जशपुर से तरुण प्रकाश की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के जिला कार्यालय जशपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में हज कमेटी के सदस्य मो. नईम खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमेन डा. सलीम राज के अनुसार हज 2014 के लिए दिनांक 01.02.2014 से हज आवेदन करने की प्रक्रिया का प्रारम्भ पूरे प्रदेश में किया जा रहा है राज्य के सभी जिलों में निःशुल्क आवेदन उपलब्ध कराने व उसे भरने संबंधी दिर्शानिर्देशा जिला मुख्यालय स्तर पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गइ्र हे। आगे श्री नईम खान ने बताया कि हज 2014 हेतु केंद्रीय हज कमेटी से प्राप्त नियमावली निम्नानुसार है:-

(1) हज फार्म:- एक बुकलेट में 06 पेज दिये गये हैं जिसमें 02 पेजों में 01 आवेदक की जानकारी दी जायेगी। 01 बुकलेट में अधिकतम 03 व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। फार्म सिर्फ इंग्लिश ;म्दहसपेीद्ध  के ब्लाक लेटर्स ;ठसवबा स्मजजमतेद्ध में नीली स्याही के बाॅलपेन से भरा जायेगा। एक कव्हर में अधिकतम 05 आवेदकों के फार्म पंजीकृत किये जायेंगे। फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2014 निर्धारित है।
(2) पासपोर्ट:- हज 2014 के लिये सभी आवेदकों का वैध अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है।     सिर्फ वैध पासपोर्ट धारक आवेदकों के फार्म ही जमा किये जायेंगे।
(3) चेेकबुक/बैंक पास बुक/बैंक प्रमाण पत्र:- हज 2014 के लिये सभी ग्रुप लीडर्स का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है। खाते की चेक बुक/पासबुक/बैंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति हज आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।
(4) हज कमेटी से यात्रा पूर्ण किये आवेदक:- ऐसे आवेदक जिन्होंने अपने जीवनकाल में राज्य हज कमेटी से हज यात्रा पूर्ण कर ली है वे हज 2014 हेतु आवेदक करने के लिये अपात्र होेंगे। केवल शरई मेहरम तथा 70 वष्र के रिश्तेदार रिपीटर्स को ;थ्नसस ।पत थ्ंतमद्ध जमा करने की शर्त पर ही अनुमति दी जायेगी।
(5) निवास का पता:- जिन आवेदकों के निवास का पता पासपोर्ट में दर्ज पते से भिन्न होगा उन्हेें पता प्रमाणित करने के लिये राशनकार्ड/ड्रायविंग लाईसेंस/बिजली बिल/टेलीफोन बिल (लेंडलाईन)/वोटर परिचय पत्र/की 02 नग प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(6) फोटो:- हज फार्म के साथ प्रत्येक आवेदक की 3ण्5ष् ग  3ण्5ष् पासपोर्ट साईज के 02 नग रंगीन  ;ॅीपजम ठंबाहतवनदकद्ध के फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(7) रिजर्व केटेगरी 70 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के हज यात्री:-
दिनांक 31.01.2014 को 70 वर्ष पूर्ण कर चुके आवेदक ही इस श्रेणी में पात्र होंगे। 70 वर्ष पूर्ण किये आवेदकों के साथ 01 रिश्तेदार जिसमे पति /पत्नी/भाई/बहन/पुत्र/पुत्री/पोता/पोती/
दामाद/बहु/भांजा/भतीजा/भांजी/भतीजी के साथ ही रिजर्व केटेगरी में हज यात्रा की अनुमति दी जायेगी। अन्य रिश्तेदार अपात्र होेंगे। 70 वर्ष के हज यात्री के साथ उनका 01 रिश्तेदार होना अनिवार्य है इसके बगैर उन्हें रिजर्व केटेगरी नहीं दी जायेंगी।
चैथी मर्तबा आवेदन करने वाले आवेदक:- ऐसे आवेदक जिन्हेोंने हज 2011-2012-2013 में लगातार हज कमेटी में आवेदन किया है किन्तु कुर्राह में चयन न होने के कारण हज यात्रा से वंचित रहे हैं उन्हें रिजर्व केटेगरी में रखा जायेगा। इसके लिये आवेदकों को वर्ष 2011 से 2013 तक हज यात्रा के पंजीयन की मूल पावती संलग्न करना अनिवार्य होगा। वे ही आवेदक रिजर्व केटेगरी के पात्र माने जायेंगे जो लगातार गुजिश्ता 03 सालों से आवेदन कर रहे हैं तथा हज में नहीं जा सके हैं एवं हज 2014 के लिये सिर्फ उन्हेांने ही आवेदन किया है।
(8) विलम्ब से पासपोर्ट जमा करने वाले आवेदक:-
ऐसे आवेदक जो विदेशों में नौकरी करते हैं/उमराह के लिये जाने वाले हैं/स्वास्थ्य उपचार के लिये विदेश जाने वाले हैं/विदेश अधिकारी हैं केवल उन्हें अपने लिखित आवेदन जिसमें वर्किंग/रेसिडेंशियल वीजा/कंपनी का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर केन्द्रीय हज कमेटी की अनुमति से पासपोर्ट विलंब से जमा करने की अनुमति प्रदान की जा जायेगी।
(9) जोफा:- शिया समुदाय के हज आवेदकोे 100 रियाल अतिरिक्त जमा करने पर जोफा मिकात की सुविधा दी जावेगी।
(10) कुर्राह:- केन्द्रीय हज कमेटी के निर्देशानुसार हज आवेदकों का चयन कुर्राह के माध्यम से किया जायेगा। कुर्राह के लिये निर्धारित समस्त नियमावाली पूर्व वर्ष के अनुसार होगी।
(11) अपात्र आवेदक:- ऐसे आवेदक जो विकलांग हो, मानसिक रूप से असक्षम हो, अपंग हो व संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हो वे आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे। महिला हज यात्री भी बिना पुरूष सहयात्री के हज आवेदन नहीं कर सकती है।
(12) रजिस्ट्रेशन फीस:- हज 2014 के प्रत्येक आवेदक को 300/- रू. रजिस्ट्रेशन फीस हज कमेटी आॅफ इंडिया के भारतीय स्टेट बैंक स्थित एकाउंट में कोरबैंकिंग के माध्यम से जमा कर पेयइनस्लिप हज आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
(13) मेडिकल सर्टीफिकेट- हज के सफर में सेहतमंद होने का प्रमाण पत्र शासकीय/रजिस्टर्ड    डण्ठण्ठण्ै डाक्टर से कराया जाकर प्रस्तुत किया जायेगा।
(14) केटेगरी- हज 2014 के लिये सिर्फ 02 ही केटेगरी ब्ंजमहवतल.ळतममद – ब्ंजमहवतल.।्रप्रपलं    निर्धारित की गई है।
(15) केटेगरी कुर्राह- मक्का शरीफ में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के वजह से ग्रीन केटेगरी में आवेदन अधिक आने पर ग्रीन केटेगरी आवंटन हेतु कम्प्यूटराईज्ड कुर्राह केन्द्रीय हज कमेटी द्वारा किया जायेगा।
(16) ईम्बारकेशन प्वाइंट- छत्तीसगढ़ राज्य से हज पर जाने वाले जायरिनों के लिये इम्बारकेशन प्वाइंट नागपुर मुकर्रर है।
(17) यात्रा की प्रथम किश्त – कुर्राह में चयन होने वाले रिजर्व व सामान्य श्रेणी के प्रोव्हीजनल चयनित हज यात्रियों को हज यात्रा की पहली किश्त राशि रू. 81,000.00 व अपने पासपोर्ट (सामान्य श्रेणी) 10 मई 2014 तक राज्य हज कमेटी में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। इस तिथि तक पासपोर्ट व रकम जमा न करने वाले आवेदकों के हज फार्म निरस्त कर दिये जायेंगे।
इसके अतिरिक्त श्री नईम खान ने कहा कि जिले में हज फार्म उपलब्ध हो चुके हैं वर्ष 2014 के इच्छुक आवेदक सम्पर्क स्थापित कर हज फार्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। श्री नईम ने जिले के आवेदकों से अपील की है कि वे अपने जिले फार्म प्राप्त कर सभी कार्यवाही के साथ दिनांक 15.03.2014 तक हज फार्म जमा करें इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।