राशन कार्डो पर अब यूनिट के हिसाब से मिलेगा चावल

रायपुर

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशनकार्ड धारकों के राशन की पात्रता का युक्तियुक्तकरण किया है। इसके तहत अब प्राथमिकता श्रेणी के नीले राशनकार्ड धारक 44 लाख परिवारों को राशनकार्ड पर यूनिट संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सात किलो के हिसाब से अनाज दिया जाएगा। इन परिवारों के एक करोड़ 67 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस युक्तियुक्तकरण के बाद राज्य में अब राशनकार्डो की अपात्रता या उनके निरस्तीकरण की स्थिति समा हो गई है, क्योंकि परिवार की यूनिट संख्या [सदस्य संख्या] के अनुसार ही अनाज प्राप्त होगा।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह नई व्यवस्था माह अप्रैल से लागू हो जाएगी। विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देशों के साथ अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों से समय-समय पर विभिन्न मंचों में मिले सुझावों पर विचार करने के बाद राशन कार्डो का युक्तियुक्तकरण किया है। इसमें गरीब लगभग 16 लाख अंत्योदय परिवारों को मिलने वाले अनाज की पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन सभी अंत्योदय परिवारों को पहले की तरह हर महीने 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को यह अनाज सिर्फ एक रुपए किलो में मिलेगा। राज्य शासन द्वारा लिए गए इस ताजा फैसले के तहत नीले राशनकार्ड धारक पांच सदस्यों वाले परिवार को 35 किलो अनाज की पात्रता होगी, वहीं पांच से अधिक सदस्य वाले परिवार को प्रति सदस्य सात किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में अनाज की पात्रता का युक्तियुक्तकरण किया गया है।