अत्याचार पीड़ितो को सहायता राषि स्वीकृत

बलरामपुर

अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु शासन द्वारा संचालित आकस्मिकता योजनान्तर्गत उप पुलिस अधीक्षक, आजाक प्रकोष्ठ बलरामपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय राहत स्वीकृति समिति की अनुषंसा पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बलरामपुर जिले के 13 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को कुल 8 लाख 17 हजार 500 रूपये की राहत राषि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़िता ग्राम ओदारी की श्रीमति लीलावती, ग्राम गिरवानी के श्री रामवरन को 15-15 हजार रूपये, ग्राम बसेराखुर्द की आवेदिका श्रीमति सूरजी को 1 लाख 87 हजार 500 रूपये की सहायता राषि प्रदान की गई है। इसी प्रकार ग्राम चमनपुर की पीड़िता फुलकुमारी, ग्राम सेन्दुर की कुमारी सोनामति ग्राम कुसमी श्रीमति संध्या पैकरा, ग्राम देवरीडांड की कुमारी कल्पना, ग्राम दोहना की आषावती, ग्राम मनोहरपुर की कुमारी पुष्पा तथा ग्राम लुरगीकला की पीड़िता श्रीमति फुलकुवंर को 60-60 हजार रूपये की सहायता राषि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति वर्ग में ग्राम सुलसुली की पीड़िता श्रीमति सरस्वती देवी व ग्राम भैरवपुर की चन्द्रवती को 60-60 हजार रूपये की सहायता राषि दी गई है।