छत्तीसगढ़ : आबकारी विभाग ने 86.4 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त की

रायपुर / आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर छत्तीसगढ़़ में अवैध शराब विक्रेता एवं परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि 24 अक्टूबर को आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा चिद्दो डोंगरगढ़ मार्ग में नाका लगाकर मोटर सायकल वाहन क्रमांक सीजी-07-एपी-5398 में चिद्दो थाना डोंगरगढ़ निवासी दो व्यक्तियों के आधिपत्य वाहन से 4 पेटियों में रखे 192 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त किया गया।

आरोपियों की निशानदेही पर झाड़ियों में छुपाये गये 6 पेटी (268 नग पाव) विदेशी मदिरा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 480 पाव 86.4 बल्कलीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसे मौके पर जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क (2), 36, 59 (क) के तहत दंडनीय गैर-जमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया।