BREAKING : हत्या की नीयत से पत्नी को दूसरी मंजिल से धकेलने वाले पति को मिली सात साल की सजा….घटना पोस्टआफिस रोड चांपा की…

जांजगीर-चांपा .हत्या की नीयत से पत्नी को दूसरी मंजिल से धकेलने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा ५० हजार रुपए का अर्थदंड दंडित किया है। घटना पोस्टआफिस रोड चांपा की है। अभियोजन के अनुसार हेमलता देवांगन ने थाना चांपा में १६ फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति विनोद देवांगन सट्टा खिलाने का आदी है तथा शराबी किस्म का आदी है। उसे सट्टा खिलवाने के लिए मना करने पर भी नहीं मानता। ४ फरवरी की रात एक बजे आरोपी शराब के नशे में घर आया। हेमलता ने अपने पति को कहा कि तुम फिर शराब पीकर आए हो। तब उसका पति विनोद देवांगन उत्तेजित हो गया और उसकी हत्या करने की नीयत से जानबूझकर छत से नीचे गिरा दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। उसे गंभीर अवस्था में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराए। इलाज के बाद उसे तीसरे दिन होश आया। उस समय उसकी बहन गोमती देवांगन भी वहां मौजूद थी। जिसने उसे बताया कि आरोपी पति ने उसे जानबूझकर गिराया है। इसके कारण उसकी तिल्ली फट गई। बाएं आंख से कंकड़ भी घुस गया था। उसके दांत भी टूट गए थे। मामले की रिपोर्ट चांपा थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने दर्ज की और विवेचक भास्कर ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।  अभियोग पत्र में न्यायालय को पर्याप्त साक्ष्य मिले। जिस पर न्यायालय ने अवलोकन किया और अपराध की प्रवृति एवं पीडि़ता को आई चोटें को देखते हुए आरोपी विनोद देवांगन पिता कुंजी लाल देवांगन (३१) को धारा ३०८ के तहत सात साल की सश्रम कारावास एवं ५० हार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है

अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी विनोद देवांगन को दो वर्ष का अतिरिक्त रूप से सजा भुगतने का आदेश दिया है। यदि आरोपी द्वारा ५० हार रुपए का अर्थदंड जमा किया जाता है तो संपूर्ण अर्थदंड की राशि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४७ के तहत प्रार्थिया हेमलता देवांगन की अपील अवधिक के पश्चात अपील न होने पर प्रदान किया जाए। यदि अपील होती है तो अपीलेट न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाए। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार गुप्ता ने पैरवी की।