Chhattisgarh: 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, रेप के आरोपी को हफ्तेभर के भीतर सरेंडर करने कहा


जांजगीर-चांपा। दुष्कर्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबे इंतजार के बाद पीड़िता के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की जमानत अपील को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में आरोपी वासू शर्मा को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजे जाने की मांग पीड़िता ने की है।

गौरतलब है कि करीब दो साल पहले नैला जांजगीर के वासू शर्मा के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। इधर, थाने में दुष्कर्म का जुर्म दर्ज होने के बाद आरोपी वासू शर्मा लगातार फरार था। फरारी काटते हुए उसने हाईकोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने इस पर आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी वासू शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी।

लेकिन पीड़िता ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की थी। 18 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय लेते हुए दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में आरोपी वासू शर्मा को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजे जाने की मांग पीड़िता ने की है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि यदि आरोपी वासू शर्मा आज से एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करता है और नियमित जांच के लिए आवेदन करता है तो ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर उसकी जांच शीघ्रता से की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को निस्तारण किया है।